जांजगीर-चांपा : गैंगरेप के चार आरोपियों को 20-20 साल की सजा, पीड़िता को मिला न्याय
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संवाददाता : जिला ब्यूरो चीफ, जांजगीर-चांपा। उदघोष समय न्यूज़, 9 अप्रैल 2026।
जांजगीर-चांपा। जिले के चांपा थाना क्षेत्र में 18 मई 2025 को हुई चर्चित सामूहिक दुष्कर्म की घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
मामला तब का है जब पीड़िता युवती अपने पिता के साथ घर पर थी। आरोपी, जो पीड़िता के परिचित थे, घर में भोजन करने आए। पिता के सो जाने के बाद उन्होंने युवती को जबरन कमरे में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। पीड़िता की मां ने तुरंत थाना चांपा में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस की जांच में फोरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन जैसे मजबूत सबूत जुटाए गए, जिनमें आरोपियों की घटनास्थल पर मौजूदगी साबित हुई। घटना के बाद सभी चार आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व वाली विशेष टीम ने कोरबा जिले के करतला क्षेत्र के घने जंगलों में घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया।
दोषी ठहराए गए आरोपी :
मनोज कुमार पटेल (कोरबा)
नरेंद्र कुमार पटेल (कोरबा)
रामकुमार पटेल (कोरबा)
धरम चौहान (नागरदा, जिला सक्ती)
जिला पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर पुलिस टीम ने त्वरित और पेशेवर तरीके से जांच पूरी की, जिसके कारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में शीघ्र सुनवाई संभव हो सकी।
इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है। पुलिस की इस कार्रवाई ने आम जनता में कानून व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है।
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