ग्राम तमता, पत्थलगांव स्थित शिल्पा मेडिकल स्टोर पर फर्जी क्लीनिक संचालन का आरोप, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर नजरें
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पत्थलगांव | 3 अगस्त 2025
जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम तमता से स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां स्थित शिल्पा मेडिकल स्टोर दवा दुकान की आड़ में बिना किसी वैध लाइसेंस के क्लीनिक चला रहा है और मरीजों को “सुई बोतल” लगाई जा रही है।
कर्मचारी के पास नहीं कोई मान्यता प्राप्त डिग्री
जांच के दौरान पता चला कि मेडिकल स्टोर में बैठने वाला व्यक्ति न तो बी-फार्मा है और न ही एम-फार्मा। वहीं, स्टोर मालिक का बेटा एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुका है और डॉक्टरी कर रहा है, लेकिन क्लीनिक के संचालन के लिए आवश्यक नर्सिंग होम एक्ट के तहत कोई लाइसेंस उपलब्ध नहीं है। जब क्लीनिक संचालन का लाइसेंस दिखाने की मांग की गई, तो कर्मचारी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वे क्लीनिक नहीं चलाते, केवल “सुई बोतल” लगाने की सुविधा देते हैं।
जनता के मन में उठे गंभीर सवाल
स्थानीय लोगों का सवाल है कि क्या “सुई बोतल” लगाने के लिए भी मेडिकल योग्यता या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती? नर्सिंग होम एक्ट और अन्य स्वास्थ्य नियमावली के तहत बिना लाइसेंस क्लीनिक संचालन करना दंडनीय अपराध है। यदि इस तरह के मामलों पर कार्रवाई नहीं होती, तो यह न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है बल्कि आमजन की जान के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है।
सूचना मिलने पर CMHO का आश्वासन
जांच के दौरान हमारी टीम ने मौके से ही जशपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को इस मामले की जानकारी दी। CMHO ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर कितनी शीघ्र और ठोस कार्रवाई करता है।
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