June 28, 2026

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न्यायालयीन आदेश की अवहेलना पर प्रधान जिला न्यायाधीश की सख्ती: ROC मुंबई के उप रजिस्ट्रार व बीमा कंपनी के विधि अधिकारी को कड़ी फटकार, MD को जेल भेजने की चेतावनी

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जांजगीर-चांपा, 27 जून 2026। मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति राशि न देने और न्यायालयीन आदेश की अवहेलना करना ROC मुंबई व बीमा कंपनी के अधिकारियों को भारी पड़ गया। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने अवमानना की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब कर कड़ी फटकार लगाई। साथ ही 15 दिन में आदेश पालन न होने पर बीमा कंपनी के MD को सिविल जेल भेजने की चेतावनी दी है।

क्या है मामला:

एक मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में न्यायालय ने मृतक के परिजनों के पक्ष में क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड पारित किया था। भुगतान में हीलाहवाली करने पर न्यायालय ने बीमा कंपनी ‘सेम्पो यूनिवर्सल’ की संपत्ति पर चार्ज क्रिएट करने हेतु ROC मुंबई को पत्र जारी किया था। ROC मुंबई ने आदेश के पालन में असमर्थता जताई। इस पर आवेदक के अधिवक्ता राजन फुलर ने अवमानना आवेदन पेश किया। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए ROC मुंबई के विरुद्ध न्यायालयीन आदेश की अवमानना की कार्रवाई संस्थित कर दी।

अधिकारियों को तलब, न्यायालय का सख्त रुख:

अवमानना कार्रवाई के आदेश के बाद ROC मुंबई के उप रजिस्ट्रार अरुण कुमार सिंह मुंबई से तथा बीमा कंपनी के विधि अधिकारी देशवंत मेहर रायपुर से न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

सुनवाई के दौरान माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने दोनों अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने सख्त हिदायत दी कि कानूनी लापरवाहियों से बचें और मृतक के पीड़ित परिवार को तत्काल क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।

सशर्त माफी, 15 दिन की मोहलत:

न्यायालय के कड़े रुख के बाद दोनों अधिकारियों ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए सशर्त क्षमा याचना की और भविष्य में चूक न दोहराने का लिखित-मौखिक आश्वासन दिया। इस पर न्यायालय ने सशर्त माफी देते हुए आदेश के पूर्ण पालन हेतु अंतिम 15 दिन का समय दिया है।

MD को जेल भेजने की चेतावनी:

माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय-सीमा में आदेश का पालन नहीं हुआ तो ROC मुंबई के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा बीमा कंपनी ‘सेम्पो यूनिवर्सल’ के मैनेजिंग डायरेक्टर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर सिविल जेल भेजा जाएगा।

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