October 1, 2026

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कूप कटाई के आंकड़ों पर अब पर्दा नहीं ! वन विभाग को कूपवार जानकारी देने का आदेश

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धरमजयगढ़ वनमंडल में कूप कटाई के कामों की मांगी गई जानकारी पर प्रथम अपीलीय अधिकारी का उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सभी कूपों का विवरण देने के निर्देश

धरमजयगढ़ – सूचना के अधिकार के तहत धरमजयगढ़ वनमंडल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कराए गए कूप कटाई कार्यों की जानकारी मांगने के मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य वनसंरक्षक, बिलासपुर वृत्त ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 699/2026 में पारित आदेश में अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार समस्त कूप कटाई कार्यों का कूपवार विवरण उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
मामला धरमजयगढ़ निवासी एक आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन से जुड़ा है। आवेदन में धरमजयगढ़ वनमंडल की उत्पादन इकाई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराए गए समस्त कूप कटाई कार्यों का कूपवार विवरण मांगा गया था।
दस्तावेज के अनुसार प्रारंभिक आवेदन के बाद अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर शिव मोहन तिवारी ने 23 अगस्त 2026 को प्रथम अपील प्रस्तुत की। मामले में जनसूचना अधिकारी की ओर से यह जवाब दिया गया कि कार्यालयीन स्तर पर सूचना उपलब्ध कराने में कंप्यूटर संबंधी तकनीकी खराबी के कारण आवेदन प्राप्त नहीं हो पाया था। इसके बाद आवेदक ने जानकारी प्राप्त न होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील की , अपील पर प्रथम अपीलीय द्वारा सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा माँगी गई जानकारी उपलब्ध कराये जाने का आदेश दिया गया
आदेश में उल्लेख है कि 25 सितंबर 2026 को निर्धारित सुनवाई में जनसूचना अधिकारी की ओर से 18 सितंबर 2026 को जवाब प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण के परीक्षण के बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त ने स्पष्ट आदेश पारित किया कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी में समस्त कूप कटिंग कार्यों का कूपवार विवरण उपलब्धता के अनुसार प्रदान किया जाए।

प्रथम अपीलीय अधिकारी मनोज कुमार पाण्डेय (भा.व.से.), मुख्य वनसंरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा जारी आदेश पर दिनांक 29 सितंबर 2026 अंकित है। आदेश में धारा 6(1) के तहत मांगी गई जानकारी के संबंध में स्पष्ट रूप से कूपवार विवरण उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने का निर्देश दिया गया है !

दी जायेगी जानकारी या आदेश की होगी अवहेलना ?

अब इस जारी आदेश का विभागीय स्तर पर कब तक और कैसे पालन होता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा , क्या आवेदक को वांछित जानकारी दी जायेगी या उच्च अधिकारी के आदेश को भी हवा में उड़ा दिया जायेगा !

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