छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में संलग्नीकरण पर सख्ती, 3 दिन में सभी संलग्न चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों को मूल पदस्थापना में लौटाने के निर्देश
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छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में मूल पदस्थापना से हटकर अन्य संस्थाओं में संलग्न चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के संबंध में स्वास्थ्य संचालनालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा 12 मार्च 2026 को जारी पत्र में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री की विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप सभी संलग्नीकरण समाप्त कर इसकी प्रमाणित रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत की जाए।
संचालनालय से जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री द्वारा विधानसभा में 12 मार्च 2026 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत मूल पदस्थ संस्थाओं से अन्य संस्थाओं में संलग्न चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के संलग्नीकरण की समाप्ति की घोषणा की गई है।

तीन दिन के भीतर संलग्नीकरण समाप्त करने का आदेश
स्वास्थ्य संचालनालय ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि मंत्री की घोषणा के अनुरूप तीन दिवस के भीतर समस्त संलग्नीकरण समाप्त कर प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश के माध्यम से विभागीय स्तर पर संलग्नीकरण व्यवस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिला स्तर तक पहुंचा आदेश, कार्रवाई की निगरानी पर जोर
जारी पत्र की प्रतिलिपि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव, मंत्री के विशेष सहायक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक तथा संबंधित जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। इससे स्पष्ट है कि संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देशों को विभागीय एवं जिला प्रशासनिक स्तर पर क्रियान्वित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
स्वास्थ्य विभाग के इस आदेश का उद्देश्य मूल पदस्थापना से अन्य संस्थाओं में संलग्न चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की व्यवस्था को समाप्त कर विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करना है। आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई पूरी कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
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