विभागीय कर्मचारियों सहित दो पहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य पहनेकलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने दिये निर्देश
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कलेक्टर सतना- डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अपने-अपने विभाग के दो पहिया उपयोग करने वाले सभी कर्मचारियों को समझाइश दें एवं प्रेरित करें कि बिना हेलमेट धारण किये दो पहिया वाहन नहीं चलाये। उन्होंने कहा है कि चालकों की सडक दुर्घटनाओं की संख्या में बढोत्तरी एवं जीवन क्षति संभव है। बिना हेलमेट धारण कर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा जब सार्वजनिक मार्गो पर यात्रा की जाती है तो किसी भी समय उनकी जान जोखिम में रहने की प्रबल संभावनायें बनी रहती है। इन पर अंकुश लगाये जाने की नितांत आवश्यकता प्रतीत हो रही है। दो पहिया वाहन चलाने वाले समस्त कर्मचारियों को हेलमेट धारण करवायें, ताकि परिवार के साथ जीवन-यापन सुखमय बना रहे।
कलेक्टर ने 13 दिसम्बर को सतना में सुप्रीम कोर्ट कमेटी आन रोड सेफ्टी एवं सेव लाइफ फाउण्डेशन की संपन्न बैठक में जिले में सडक दुर्घटनाओं के कारण होने वाली आकस्मिक मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाई जाने हेतु दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाये जाने के संबंध में वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने एवं बिना हेलमेट के पेट्रोल न दिये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। म.प्र. मोटर यान अधिनियम 1968 की धारा 129 में प्रावधान के अनुसार प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट सुरक्षात्मक टोप पहनेगा। बिना हेलमेट धारण किये दो पहिया वाहन चलाने वाले चालकों की सडक में दुर्घटना एवं असामायिक मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर मानव जीवन की सुरक्षा के लिए खतरे को कम किया जा सकता है।
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Dr Mohan Yadav
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