एसिड अटैक केस में महिला गिरफ्तार, बिना दस्तावेज एसिड बेचने वाला 70 वर्षीय दुकानदार भी पकड़ाया!
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जांजगीर-चांपा। थाना चांपा पुलिस ने युवक पर एसिड फेंकने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बिना वैध दस्तावेज के एसिड बेचने वाले दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से इलाके में अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ बेचने वालों को सख्त संदेश मिल गया है।
मामले की शुरुआत 28 अक्टूबर 2026 को हुई, जब पीड़ित युवक ने थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि महिला से प्रेम संबंधों के दौरान विवाद हो गया। विवाद में महिला ने युवक के ऊपर एसिड फेंक दिया, जिससे उसके दाहिने हाथ, भुजा और कलाई में गंभीर जलने की चोटें आईं।
पुलिस ने अपराध क्रमांक 585/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 124(2) में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच में पता चला कि महिला ने शौचालय की सफाई के नाम पर दुकान से एसिड खरीदा था। दुकानदार मोहम्मद हुसैन बोहरा (उम्र 70 वर्ष, निवासी सदर बाजार, चांपा) वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके चलते पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 287 बीएनएस के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया।
थाना चांपा पुलिस ने सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री केवल निर्धारित नियमों और वैध दस्तावेजों के साथ ही करें। अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरे मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार शेण्डे, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक सुरेश जट, महिला प्रधान आरक्षक पुष्पलता साहू और थाना चांपा पुलिस स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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