शादी का झांसा देकर नाबालिग से अनाचार करने वाले आरोपी को 29 साल की सजा, निरीक्षक मनोहर सिन्हा की विवेचना लाई रंग!
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जांजगीर-चांपा, 02 नवंबर 2026। जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन अनाचार करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी भुवनेश्वर कश्यप को कुल 29 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी पामगढ़ निरीक्षक मनोहर सिन्हा की प्रभावी विवेचना और पुलिस द्वारा जुटाए गए महत्वपूर्ण साक्ष्यों ने अहम भूमिका निभाई।
पीड़िता की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला:
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पामगढ़ थाना क्षेत्र के आरोपी भुवनेश्वर कश्यप ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन अनाचार किया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पामगढ़ में 19 सितंबर 2025 को अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया था।
निरीक्षक मनोहर सिन्हा ने गंभीरता से की विवेचना:
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी पामगढ़ निरीक्षक मनोहर सिन्हा ने मामले की बारीकी से विवेचना की। इस दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए। इसके बाद विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अपर सत्र न्यायालय ने सुनाई 29 वर्ष की सजा:
मामले की सुनवाई के बाद माननीय अपर सत्र न्यायालय FTSC (पॉक्सो), जांजगीर ने आरोपी भुवनेश्वर कश्यप को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 29 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।इस प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिन्हा की प्रभावी विवेचना महत्वपूर्ण रही। पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता मिली।
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