जांजगीर-चांपा, 03 सितंबर 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जन्मेजय महोबे ने बड़ा आदेश जारी किया है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन आबकारी विभाग के आदेश File No. GENCOR-3405/1/2026-EXCISE दिनांक 02.09.2026 के परिपालन में कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार – जिले की समस्त मदिरा दुकानें अर्थात देशी मदिरा सी.एस.-2 (घघ), देशी मदिरा सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), विदेशी मदिरा एफ.एल.1 (घघ), विदेशी मदिरा एफ.एल.1 (घघ-कम्पोजिट), प्रीमियम शॉप, अहाता, सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1 (ख-अहाता), एफ.एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता) एवं मद्य भण्डागार जांजगीर पूरी तरह बंद रहेंगे।
उक्त अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।