सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा.वि. चण्डीपारा में शिक्षिका ने 7वीं के छात्र की गाइड जब्त की, वापस मांगने पर कहा “नहीं मिलेगा”
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जांजगीर-चांपा, 19 अगस्त 2026। पामगढ़ विकासखंड के सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा.वि. चण्डीपारा में एक शिक्षिका द्वारा कक्षा 7वीं के छात्र की निजी गाइड जब्त कर वापस न करने का मामला सामने आया है। मामले में छात्र के अभिभावक और उदघोष समय न्यूज़ के जिला ब्यूरो चीफ श्री नरेश भार्गव ने प्रधानाचार्य को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत में छात्र सीमोन भार्गव ने बताया कि दिनांक 17/08/2026 को वह नवनीत नवबोध संपूर्ण हल गाइड लेकर स्कूल आया था। कक्षा अध्यापिका पूजा साहू ने उसकी गाइड छीनकर जब्त कर ली। अगले दिन जब छात्र ने गाइड वापस मांगी तो शिक्षिका ने स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि “नहीं मिलेगा”।
अभिभावक ने लगाए गंभीर आरोप: अभिभावक श्री नरेश भार्गव ने शिकायत में कहा कि यह कृत्य पूरी तरह अवैध है। इससे छात्र की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने शिकायत में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 304 “छीना-झपटी”, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 “मानसिक उत्पीड़न पर रोक”, तथा संविधान के अनुच्छेद 21-ए का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षकों को छात्र की निजी संपत्ति जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
श्री भार्गव ने प्रधानाचार्य से मांग की है कि मामले की जांच कर गाइड तुरंत वापस दिलाई जाए और संबंधित शिक्षिका के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
फिलहाल स्कूल से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
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