जशपुर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
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मुख्य बातें:
- घटना: तलाकशुदा महिला से शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण।
- आरोपी: अनूप एक्का, उम्र 27 वर्ष।
- पीड़िता: फरसाबहार थाना क्षेत्र की निवासी, तलाकशुदा महिला जिसके पांच बच्चे हैं।
- आरोप: भारतीय दंड संहिता (भा.द.वि.) की धारा 450, 376, और 376(2)n के तहत मामला दर्ज।
- धारा 450: किसी गंभीर अपराध (आजीवन कारावास की सजा वाले) को करने के इरादे से घर में घुसना; अधिकतम सजा 10 साल और जुर्माना।
- धारा 376: बलात्कार के लिए सजा; न्यूनतम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना।
- धारा 376(2)n: एक ही महिला का बार-बार बलात्कार करना; न्यूनतम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना।
आरोप का विवरण:
- आरोपी ने 14 सितंबर 2021 को पीड़िता से शादी करने की इच्छा जताई।
- पीड़िता की तलाकशुदा स्थिति और बच्चों के बारे में जानने के बावजूद शादी का वादा किया।
- उसी रात पीड़िता के घर में घुसकर उसकी मर्जी के बिना दुष्कर्म किया।
- सिंदूर भरकर शादी का झांसा देता रहा और 17 अप्रैल 2025 तक दैहिक शोषण किया।
- पीड़िता के शादी के लिए कहने पर टालमटोल करता रहा।
- पीड़िता को पता चला कि आरोपी ने किसी और से शादी कर ली है।
- संपर्क करने पर आरोपी ने दूसरी शादी की पुष्टि की और संबंध तोड़ने की बात कही।

पुलिस कार्रवाई:
- पीड़िता की रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया।
- पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया।
- पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
- पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया।
पुलिस टीम:
- थाना प्रभारी फरसाबहार उप निरीक्षक श्री विवेक कुमार भगत।
- सहायक उप निरीक्षक श्री शांति प्रमोद टोप्पो।
- आरक्षक नीरज तिर्की।
- आरक्षक ईश्वर साय।
- महिला आरक्षक बीरजीनिया टोप्पो।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का बयान:
- जशपुर पुलिस महिलाओं से संबंधित अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है।
- महिला संबंधी अपराधों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
- आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
जशपुर पुलिस का संकल्प है
नारी का अपमान करने वाले किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा,उनका कोई भविष्य नहीं होगा। अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, जशपुर पुलिस का शिकंजा और भी कसता जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और ऐसे मुजरिमों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। जशपुर पुलिस का यह स्पष्ट ऐलान है कि नारी पर अत्याचार करने वालों पर कानून का ऐसा प्रहार होगा जिससे वे बच नहीं पाएंगे। कानून का हाथ बहुत लंबा है और जशपुर पुलिस का इरादा अटल है कि ऐसे मुजरिमों को कोई भी सुरक्षा नहीं मिलेगी।
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