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कलेक्टर ने संग्राम सिंह रात्रे को किया जिला बदर

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जांजगीर-चांपा, 21 जुलाई 2026। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जन्मेजय महोबे ने एक सख्त कदम उठाते हुए संग्राम सिंह रात्रे को जिला बदर कर दिया है।

पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन पर कलेक्टर महोबे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।

आदेश की मुख्य बातें:

• नाम: संग्राम सिंह रात्रे, पिता: विष्णु प्रसाद रात्रे

• निवास: खिसोरा, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा

आदेश के अनुसार, संग्राम सिंह रात्रे को आदेश जारी होने के 24 घंटे के अंदर जांजगीर-चांपा जिले तथा आस-पास के सरहदी जिलों — सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और बलौदा बाजार — की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाना होगा। उन्हें एक वर्ष की अवधि तक इन सभी जिलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

जिला प्रशासन का मानना है कि यह कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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