PM आवास ग्रामीण: 12 पैमानों पर होगी अपात्रों की छंटनी, 24 जून को ग्राम सभा में बनेगी फाइनल लिस्ट
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जांजगीर-चांपा, 19 जून 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत “आवास प्लस 2024” सर्वे में शामिल परिवारों का अब 12 निस्कासन मानदंडों पर सत्यापन होगा। अपात्रों को बाहर कर 24 जून को ग्राम सभा में पात्र हितग्राहियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची PWL को अंतिम रूप दिया जाएगा।
केंद्र का सख्त निर्देश: केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को “SOP for Awas Plus 2024 PWL Generation” के तहत समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
उद्देश्य साफ है: योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक गृहहीन और जरूरतमंद ग्रामीणों को मिले, फर्जी हितग्राही बाहर हों।
इन 12 पैमानों पर होंगे बाहर: अगर परिवार इनमें से किसी एक मानदंड में भी आता है तो PM आवास नहीं मिलेगा:
1. पक्का मकान: पक्की छत और पक्की दीवारों वाले मकान में रहने वाले
2. दो या अधिक कमरे: दो या अधिक कमरों वाले मकान में रहने वाले परिवार
3. चारपहिया/तिपहिया वाहन: मोटरयुक्त कार, जीप, ट्रैक्टर या तिपहिया रखने वाले
4. कृषि मशीन: ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे यंत्रीकृत कृषि उपकरण रखने वाले
5. बड़ा KCC: ₹50,000 या उससे अधिक सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड धारक
6. सरकारी नौकरी: परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
7. गैर-कृषि उद्यम: दुकान, फर्म जैसा सरकारी रजिस्टर्ड बिजनेस चलाने वाले
8. 15 हजार से ज्यादा आय: किसी सदस्य की मासिक आय ₹15,000 से अधिक हो
9. आयकर दाता: इनकम टैक्स भरने वाले परिवार
10. प्रोफेशनल टैक्स: प्रोफेशनल टैक्स चुकाने वाले
11. सिंचित भूमि: 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित जमीन के मालिक
12. असिंचित भूमि: 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित जमीन के मालिक
24 जून को ग्राम सभा में होगा फैसला – जिला पंचायत CEO ने सभी जनपद CEO और सरपंच-सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। *24 जून 2026 को हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा होगी।* इसमें सर्वे सूची का वाचन होगा और 12 मानदंडों पर गांव के सामने पात्र-अपात्र का फैसला होगा। ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही PWL फाइनल होगी।
फर्जीवाड़ा रोकेगी ये प्रक्रिया: पहले कई संपन्न परिवार भी PM आवास ले लेते थे। अब ड्रोन सर्वे, जियो-टैगिंग और ग्राम सभा के तीन स्तरीय सत्यापन से फर्जीवाड़ा रुकेगा। अपात्र का नाम सूची से काटा जाएगा और उसकी जगह असली जरूरतमंद को मौका मिलेगा।
क्या करें ग्रामीण:
1. 24 जून को ग्राम सभा में जरूर जाएं। अपना नाम जांचें।
2. गलत नाम जुड़ा है तो आपत्ति दर्ज कराएं। पात्र हैं और नाम कटा है तो दावा करें।
3. फर्जी नाम की शिकायत: अगर कोई अपात्र का नाम जुड़ा है तो ग्राम सभा में सबूत के साथ विरोध करें।
जिला प्रशासन ने कहा है कि सत्यापन के बाद बनी स्थायी प्रतीक्षा सूची को *AwaasSoft पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड* किया जाएगा। हर कोई अपना नाम ऑनलाइन देख सकेगा।
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