October 22, 2026

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धर्मकांटा सत्यापित न मिलने पर लगाया सात हजार रुपये जुर्माना

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21 अक्टूबर, डीग। उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा आकस्मिक जाँच अभियान को निरंतर जारी रखते हुए धर्मकांटों का निरीक्षण किया गया। अभियान के तहत सुमन कमल फर्म, श्री कामेश्वर आइस फैक्ट्री, श्री श्याम धर्मकांटा आदि का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान नियम, 2011 के अंतर्गत प्रावधानों की पालना की जांच की गई । जांच में श्री कामेश्वर आइस फैक्ट्री पर मौजूद धर्मकांटा असत्यापित पाया गया जिसके कारण नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 7000 रूपये का जुर्माना लगाया गया एवं कांटे को सत्यापित कारवांने हेतु पाबंद किया गया।विधिक माप विज्ञान अधिकारी समीक्षा भटनागर द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओ के हितो की रक्षा करना एवं विधिक माप विज्ञान से जुड़े नियमों की पालना सुनिश्चित करना है। नियमों के उल्लंघन मिलने पर संबंधित फर्म के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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