October 9, 2026

Udghosh Samay News

खबर जहां हम वहां

आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देना पड़ा भारी, अपीलीय अधिकारी ने जिला खनिज अधिकारी को 15 दिन में निःशुल्क दस्तावेज देने का दिया सख्त आदेश

1 min read
Spread the love


सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत धरमजयगढ़ में शेरबंद कोल ब्लॉक के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी समयावधि में उपलब्ध न कराने पर अतिरिक्त कलेक्टर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के न्यायालय ने जिला खनिज एवं जनसूचना अधिकारी को कड़ा निर्देश दिया है। अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान न तो कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और न ही आवेदक को नियत समय में कोई जानकारी दी गई।

इस लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे चाही गई संपूर्ण जानकारी 15 दिवस के भीतर पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान करें। साथ ही, यदि कोई जानकारी किसी विधिक प्रावधान के तहत रोकी जानी है, तो उसका स्पष्ट कारण और संबंधित धारा का उल्लेख करते हुए लिखित निर्णय भी उसी अवधि के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है, और तय समयसीमा में आदेश का पालन कर न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जबकि इस प्रक्रिया से असंतुष्ट होने की स्थिति में राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील का विकल्प भी खुला रखा गया है।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[join_button]
WhatsApp