छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर: संयुक्त खातों से धान बेचने के लिए अब सभी सह-खातेदारों का एग्रीस्टैक पंजीयन नहीं, सिर्फ लंबरदार का पंजीयन अनिवार्य !
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छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सभी श्रेणी के किसानों के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इसी क्रम में यह भी साफ किया गया है कि संयुक्त खातों में धान विक्रय के लिए केवल लंबरदार का एग्रीस्टैक पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य सह-खातेदारों को अलग से एग्रीस्टैक पंजीयन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। शासन के इन निर्देशों का सभी संबंधित अधिकारियों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सभी कलेक्टर्स, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के संचालनालय और अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है।

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