लोहर्सी में लगी ‘कानून की पाठशाला’, 40 लोगों को बताए अधिकार; 12 सितंबर की लोक अदालत को लेकर भी किया जागरूक
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जांजगीर-चांपा/पामगढ़, 09 सितंबर 2026। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय लोहर्सी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीएलवी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित लोगों को कानून, अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
शिविर में मध्यस्थता, मोटरयान अधिनियम, निःशुल्क विधिक सहायता, साइबर लॉ और आधार कार्ड की अनिवार्यता जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। बच्चों को गुड टच-बैड टच, उनके मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य और स्पॉन्सरशिप के बारे में जागरूक किया गया।
बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर: कार्यक्रम में बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, टोनही प्रताड़ना अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा लैंगिक उत्पीड़न से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (POCSO) की जानकारी दी गई। साथ ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के दौरान उसके कानूनी अधिकारों के बारे में भी बताया गया।
संकट में काम आएंगे हेल्पलाइन नंबर: शिविर में जरूरत के समय सहायता लेने के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर भी बताए गए। बच्चों के लिए 1098, नालसा की विधिक सहायता के लिए 15100 और महिलाओं के लिए 1091 हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। इसके साथ ही नालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘अभिव्यक्ति’ एप सहित सुरक्षा से संबंधित एप्लीकेशन के उपयोग के बारे में भी जागरूक किया गया।
12 सितंबर की लोक अदालत का भी दिया संदेश: पीएलवी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत के संबंध में भी उपस्थित लोगों को जानकारी दी। उन्होंने लोक अदालत के माध्यम से मामलों के सुलह-समझौते के आधार पर निराकरण की प्रक्रिया एवं इसके महत्व से लोगों को अवगत कराया।
इस विधिक साक्षरता शिविर से कुल 40 लोग लाभान्वित हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, महिलाओं एवं बच्चों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना तथा जरूरत के समय उपलब्ध विधिक सहायता तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना रहा।
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