वन अधिकार पत्र धारकों की समस्याओं के निराकरण हेतु 24 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
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जांजगीर-चांपा, 18 जुलाई 2026 — वन अधिकार अधिनियम के तहत जिले में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए आदिम जाति विकास विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है।
सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास विभाग ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, धान खरीदी पंजीयन, कृषक उन्नति योजना, कृषि पंप ऊर्जीकरण जैसी फ्लैगशिप योजनाओं के अलावा अन्य किसी भी सरकारी या विभागीय योजना का लाभ लेने में आने वाली तकनीकी, व्यावहारिक या रिकॉर्ड संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगतियों का समाधान करने के लिए विभाग सीधे आवेदन आमंत्रित कर रहा है।
इन आवेदनों के आधार पर स्थानीय स्तर तथा शासन स्तर की समस्याओं का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर राज्य स्तर पर स्थायी समाधान के लिए आवश्यक नियम, निर्देश एवं नीतिगत निर्णय लिए जा सकेंगे।
आवेदन कैसे करें?
वन अधिकार पत्र धारक अपनी समस्या का विस्तृत विवरण देते हुए लिखित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर जमा कर सकते हैं:
• वन अधिकार पत्र एवं वन अधिकार पत्र पुस्तिका (पर्ची) की छायाप्रति
• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक
• अन्य संबंधित दस्तावेज
आवेदन जमा करने के स्थान:
• कार्यालय सहायक आयुक्त (आदिम जाति विकास विभाग), जांजगीर-चांपा
• अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, अकलतरा (वनाधिकार सेल)
आवेदन की अंतिम तिथि: 24 जुलाई 2026 विभाग ने सभी वन अधिकार पत्र धारकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं को शासन तक पहुंचाएं, ताकि उनके अधिकारों का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
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