स्कूल में शिक्षिका की क्रूरता : नाबालिग छात्रा को लकड़ी से बेरहमी से पीटा, जान से मारने की धमकी – FIR दर्ज
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संवाददाता : जिला ब्यूरो चीफ जांजगीर चांपा| उद्घोष समय न्यूज
जांजगीर-चांपा : पामगढ़ : 21/01/2026 ।
पामगढ़ के छत्तीसगढ़ ज्ञान ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक गंभीर घटना ने अभिभावकों में आक्रोश पैदा कर दिया है। कक्षा 8वीं की एक नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल की शिक्षिका ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना 20 जनवरी 2026 को स्कूल समय के दौरान हुई।
पीड़िता छात्रा को स्कूल कार्यालय में बुलाया गया, जहां शिक्षिका ने लकड़ी की छड़ी से छात्रा के दोनों पैरों की पिंडलियों और दोनों हाथों की हथेलियों पर बेरहमी से पिटाई की। मारपीट के दौरान शिक्षिका ने छात्रा को कड़ी धमकी भी दी कि यदि इस घटना की जानकारी किसी को दी गई तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और जान से मार दिया जाएगा।
डर के मारे छात्रा घर लौटी और मानसिक रूप से भयभीत अवस्था में परिजनों को पूरी घटना बताई। परिजनों ने तुरंत थाना पामगढ़ पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 296 (मारपीट), 351(2) (धमकी) और 116(2) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर ली है।
पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कहा है कि सभी तथ्यों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने पर विधिसम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना से इलाके के अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता है। कई अभिभावक स्कूलों में शारीरिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध और शिक्षकों की जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। RTE एक्ट और अन्य कानूनों के तहत स्कूलों में मारपीट पहले से ही प्रतिबंधित है, फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आना चिंताजनक है।
उद्घोष समय न्यूज की टीम इस मामले पर नजर बनाए हुए है। आगे की कोई अपडेट (जैसे गिरफ्तारी या चार्जशीट) मिलते ही सूचित किया जाएगा।
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