January 16, 2026

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आधे अधूरे चावल, शक्कर व नमक भंडारण के कारण राशन वितरण में बाधा ? एपीएल चावल वितरण को लेकर विक्रेता ने एसडीएम को लिखा पत्र

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धरमजयगढ़ विकासखंड अंतर्गत दुर्गापुर उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा एपीएल चावल वितरण को लेकर अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) धरमजयगढ़ को लिखित आवेदन दिया गया है। आवेदन में बताया गया है कि दुकान आईडी 412009041 से संबंधित एपीएल श्रेणी का चावल अब तक दुकान को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

विक्रेता ने आवेदन में उल्लेख किया है कि माह जनवरी 2025 के लिए संबंधित हितग्राहीयों को वितरण हेतु 10 क्वि0 एपीएल चावल, शक्कर 5 क्वि0 और नमक 7 क्वि0 की आवश्यकता है, लेकिन उक्त सामग्री आवंटन/उपलब्ध नहीं होने के कारण वितरण संभव नहीं हो पा रहा है।

विक्रेता ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि गोदाम से लंबित चावल शीघ्र आवंटित कराया जाए, ताकि उचित मूल्य दुकान के माध्यम से संबंधित हितग्राहीयों को समय पर खाद्यान्न वितरण किया जा सके।

आवेदन दिनांक 16 दिसंबर 2025 व 14 जनवरी 2026 का है। इस पत्र से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपूर्ति से जुड़ी अव्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।

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मनेंद्रगढ़ |संभाग ब्यूरो दुर्गा गुप्ता मनेंद्रगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 01 से 22 तक अधिकांश घरों में सम्पत्तिकर, समेकित कर एवं जल शुल्क की बड़ी बकाया राशि लंबित है। नगरपालिका के अनुसार बकायादारों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर कर भुगतान के लिए अवसर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अब तक बड़ी संख्या में नागरिकों ने कर जमा नहीं किया है।लगातार अनदेखी को देखते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेशानुसार अब सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। इसके तहत बकाया कर जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन विच्छेद किए जाएंगे। राजस्व एवं जल शाखा द्वारा संयुक्त रूप से बकायादारों की सूची अंतिम चरण में तैयार की जा रही है और जल्द ही वार्डवार कार्रवाई शुरू की जाएगी।नगरपालिका अधिकारियों का कहना है कि कर वसूली नहीं होने से नगर के विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था और पेयजल संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नियमों के अनुसार बार-बार सूचना देने के बाद भी कर जमा नहीं करना दंडनीय है, इसलिए मजबूरन कठोर कदम उठाना पड़ रहा है।नगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अंतिम अपील की है कि वे समय रहते अपने बकाया सम्पत्तिकर, समेकित कर एवं जल शुल्क का भुगतान कर दें, ताकि नल कनेक्शन विच्छेद जैसी कार्रवाई से बचा जा सके।

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