*जनपद महराजगंज से तीन अपराधी 6 माह के लिए जिला बदर, सिद्धार्थनगर भेजे गए*
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महराजगंज, 30 जून 2025 – जिलाधिकारी महराजगंज द्वारा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के तहत तीन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। यह आदेश कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202405470000472, D202405470000473, व D202405470000474 के तहत जारी किया गया।
जिला बदर किए गए अपराधियों के नाम इस प्रकार हैं:
- नजाबुद्दीन उर्फ निजामुद्दीन पुत्र समसुद्दीन, उम्र 26 वर्ष
- समसुद्दीन उर्फ कोईल पुत्र सैफुल्लाह, उम्र 50 वर्ष
- सरफुद्दीन उर्फ सैफुद्दीन पुत्र समसुद्दीन, उम्र 31 वर्ष
तीनों अभियुक्त ग्राम भगवानपुर टोला रघुनाथपुर, थाना सोनौली, जनपद महराजगंज के निवासी हैं।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नौतनवां के पर्यवेक्षण में की गई। थाना सोनौली पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को 6 माह का जिला बदर कार्यकाल व्यतीत करने के लिए थाना कोतवाली, जनपद सिद्धार्थनगर भेजा गया।
साथ ही, सिद्धार्थनगर जनपद के थाना प्रभारी को यह निर्देशित किया गया कि वे इन अभियुक्तों की प्रत्येक 15 दिवस पर हाजिरी सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
पुलिस टीम का विवरण:
उपनिरीक्षक श्री अमित रंजन सिंह, थाना सोनौली
कांस्टेबल बृजेश कुमार, थाना सोनौली
कांस्टेबल रंजीत कुमार शाह, थाना सोनौली
यह कार्रवाई क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु की गई है। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
*महाराजगंज से जिला संवाददाता मोहम्मद अली की खास रिपोर्ट *

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