स्कूल बसों में बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन करें
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कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधक और संचालकों को दिये निर्देश
सतना 23 जनवरी 2025/कलेक्टर अनुराग वर्मा ने स्कूल बसों में बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के बस आपरेटर, स्कूल संचालक एवं प्रबंधकों की बैठक में यह निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने कहा कि इन निर्देशों में बस आपरेटर, स्कूल प्रबंधन, शिक्षा विभाग, बच्चों के अभिभावक, पुलिस एवं परिवहन विभाग की भूमिका का निर्धारण किया गया है। इस मौके पर आरटीओ संजय श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह, डीएसपी ट्रैफिक संजय खरे भी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राज्य शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये। बच्चों की सुरक्षा स्कूल प्रबंधन, बस संचालक, अभिभावकों सहित सब की जिम्मेदारी है। अनुबंधित बसों के अलावा बच्चों को लाने ले जाने वाले ओमनी वैन और ऑटो रिक्शा में बच्चों के सुरक्षित आवागमन की जिम्मेदारी स्कूल संचालक, प्रबंधन के साथ हम सब की है। स्कूल प्रबंधन कर्मचारियों की डयूटी लगाकर समुचित रूप से निगरानी कराये। कलेक्टर ने कहा कि जारी निर्देशों के अनुसार स्कूल बसें निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही संचालित की जाये। बसें 12 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए और इनमें सीसीटीवी कैमरा, पेनिक बटन, जीपीएस सिस्टम आदि सम्पूर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए। छात्राओं की बसों में एक लेडीज टीचर का होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक स्कूल में शाला परिवहन समन्वय समिति गठित की जाये। छात्रों के परिवहन में उपयोग में लाये जाने वाले वाहन जारी गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से कर रहे है। इस बात को सुनिश्चित करने का दायित्व स्कूल प्रबंधन का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर स्कूल प्रबंधन पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
आरटीओ संजय श्रीवास्तव ने स्कूल बसों में बच्चों को सुरक्षित आवागमन के लिए राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर स्कूल का निरीक्षण कर शाला प्रबंधकों से रिपोर्ट ली जायेगी। बसों में पर्याप्त संख्या में पेनिक बटन लगे होना चाहिए और ओमनी तथा अन्य वाहनों में एलपीजी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। आरटीओ ने कहा कि स्कूल बसों के मामले में सतना समृद्ध जिला है। यहां स्कूल बसें अच्छी स्थिति में है तथा लगभग सभी स्कूल बसें तय मानदण्डों का पालन भी कर रही है।
डीएसपी ट्रैफिक संजय खरे ने कहा कि अनुबंधित बसों और वाहनों के अलावा ओमनी और ऑटो से स्कूल आने वाले छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्कूल प्रबंधन की होगी। वाहनों में ओव्हर लोडिंग नहीं हो, सुरक्षित रहे और एलपीजी से वाहन नहीं चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि बाजार में स्कूल की बडी बसों के बजाय छोटे वाहनों का उपयोग करें इससे यातायात का दबाब कम होगा। स्कूल प्रबंधक एक साथ सभी बसों को मुख्य सडक की ओर रवाना नहीं करें बल्कि क्रमशः रवानगी करें। जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह ने कहा कि जिले के सभी 6 सी.एम. राइज स्कूलों में स्कूल बसों का संचालन प्रारंभ हो गया है। इन शासकीय स्कूलों सहित सभी शैक्षणिक संस्थाओं में निर्धारित मापदण्डों और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।