सिवनी : सरपंच एवं सचिव को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 07 वर्ष 07 वर्ष का कठोर कारावास
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सत्र न्यायाधीश लक्षमण कुमार वर्मा ने अभियुक्तगण(1) बालाराम भलावी तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत बंधा को धारा 409 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये का अर्थदंड तथा धारा 13(1)सी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदंड (2) तत्कालिन सचिव वीरेन्द्र सिंह राजपूत ग्राम पंचायत मकरझिर को धारा 409 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये(व्यतीकरम में एक वर्ष का सश्रम कारावास) का अर्थदंड तथा धारा 13(1)सी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये (व्यतीकरम में एक वर्ष का सश्रम कारावास) के अर्थदंड से दिनांक 02.09.2025 को दंडित किया है।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि दिनांक 29.04.16 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लखनादौन अरूण त्रिपाठी के द्वारा थाना प्रभारी धूमा को पत्र कमाक 238/पंचा.शिका.जांच/ज.पं./2016 दिनाक 28.04.16 को लेख कर दिया गया कि ग्राम पंचायत बंधा एवं मकरझिर की जांच पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं निधि का गबन करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है कि वित्तिय वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 में तत्कालिन संरपंच बालाराम भलावी एवं सचिव हुकुम सिंह डहेरिया दोनों आरोपीगण ग्राम पंचायत बंधा के द्वारा 11 लाख 39 हजार 98 रु० की राशि जो निर्माण कार्य के लिये बैको से आहरित कर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया व दोनो ने मिलकर शासकीय राशि का गबन कर धोखाधडि कर लाभ अर्जित किया है इसी प्रकार वित्तिय वर्ष 2014-2015 तत्कालिन संरपंच बालाराम भलावी एवं तत्कालिन सचिव विरेन्द्र राजपूत दोनो आरोपीगण निवासी ग्राम पंचायत बंधा द्वारा 1 लाख 69 हजार 500 रूपयें कि शासकीय राशि जो निर्माण कार्य के लिए बैक से आहरित कर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया व दोनो ने मिलकर शासकीय राशि का गबन कर धोखाधडी कर लाभ अर्जित किया है इसी प्रकार वित्तिय वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 में तत्कालिन संरपंच प्रेमा बाई वरकडे ग्राम पंचायत मकरझिर एवं तत्कालिन सचिव विरेन्द्र राजपूत ग्राम पंचायत मकरझिर द्वारा 20 लाख 84 हजार 77रूपये कि शासकीय राशि जो निर्माण कार्य के लिये बैक से आहरित कर कोई निर्माण नहीं कराया गया व दोनो ने मिलकर शासकीय राशि का गबन कर धोखाधडि कर लाभ अर्जित किया है इस प्रकार आरोपीगणों ने ग्राम पंचायतो में पदों पर रहकर शासन द्वारा लागू बी.आर.जी.एफ. एवं पंचपरमेश्वर योजना की राशि जो निर्माण कार्य के लिये खाते मे जमा होती थी जो संरपंच सचिव के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से आहरण का षडयंत्र पूर्वक शासन से धोखाधडि कर उपरोक्त शासकीय राशि का अपने उपयोग के लिये लाभ अर्जित कर भ्रष्टाचार कर ग्राम पंचायत के दस्तावेजों को खुर्द-बुर्द किया है जो आरोपीगण का क्रत्य धारा 409,420,467, 468,471, 120बी भादवि एवं धारा 13 (ग) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का पाये जाने से इनके विरूद्ध उपरोक्त धारा के अन्तर्गत अपराध पंजीबंध कर लक्षमण कुमार वर्मा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी की न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नवल किशोर सिंह ने न्यायालय में पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किये जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगण को काठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया
उद्घोष समय न्यूज
जिला ब्यूरो
कैलाश लाहोरी
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