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March 15, 2025

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नेशनल सायबर क्राईम रिपोटिंग पोर्टल के माध्यम से होल्ड राषि फरियादी को वापस दिलाये जाने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश

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 दिनांक 05.07.2024 को आवेदिका ज्योति सिंह राठौर पति रामलाल राठौर उम्र 42 वर्ष निवासी सामतपुर, अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र. पुलिस अधीक्षक कार्यालय अनूपपुर उपस्थित आकर इस आषय की लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत की थी कि वह पेशे से वकील है। जिससे कई व्यक्ति विधिक सलाह व सहायता हेतु सम्पर्क करते है इसी प्रकार आज एक अज्ञात व्यक्ति फोन करके विधिक सहायता प्राप्त करने की बात कहते हुए मेरे खाते से 15,000/-रु. धोखाधड़ी कर निकाल लिया है। उक्त शिकायत पर पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर के द्वारा सायबर सेल को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। जिस पर सायबर सेल द्वारा नेशनल सायबर क्राईम रिपोटिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गयी थी। जिस पर नेशनल सायबर क्राईम रिपोटिंग पोर्टल के नोडल एजेन्सी के द्वारा धोखाधड़ी की सम्पूर्ण राषि होल्ड कर दी गयी थी। 

 होल्ड राषि को वापस प्राप्त करने हेतु आवेदिका के द्वारा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत की थी जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2025 को सुपुर्दनामा आदेष संबंधित बैंक एवं नेशनल सायबर क्राईम रिपोटिंग पोर्टल के नाम से जारी की गयी है।

 जिला अनूपपुर में नेशनल सायबर क्राईम रिपोटिंग पोर्टल के माध्यम से सायबर सेल द्वारा भारी मात्रा में आवेदकों की राषि होल्ड करायी गयी है। जिन राषि को आवेदकों को वापस दिला पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। माननीय न्यायालय से होल्ड राषि वापस दिलाने हेतु आदेश कराना अनूपपुर पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है।

 अनूपपुर पुलिस की आमजन से अपील है कि जिन व्यक्तियों के साथ आर्थिक धोखाधड़ी की घटनाएं घटित हुई है, तथा राषि होल्ड होने के संबंध में मोबाईल में सूचना प्राप्त हुई है। वे समस्त फरियादी संबंधित थाने में उक्त होल्ड राषि को वापस दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

नोटः- यदि किसी के साथ धोखाधड़ी की घटना घटित होती है तो नेशनल सायबर क्राईम टोलफ्री हेल्पलाईन नम्बर 1930 एवं cybercrime.gov.in में तत्काल शिकायत दर्ज करायें तथा नजदीकी पुलिस थाना/ सायबर सेल से सम्पर्क करें।

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