July 15, 2025

Udghosh Samay News

खबर जहां हम वहां

पत्थलगाँव: मामूली विवाद में युवक पर जानलेवा हमला, पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर…..

1 min read
Spread the love


पत्थलगाँव: पत्थलगाँव थाना क्षेत्र में एक आपराधिक विवाद सामने आया है, जिसमें एक युवक ने एक अन्य युवक पर कथित रूप से हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।



शराब पिलाने से इंकार करने पर हुआ विवाद, हमला करने का आरोप

पत्थलगाँव थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति, राजा नारंगे, पिता मोहर साय नारंगे, निवासी ग्राम भाथूडांड़, वार्ड क्रमांक-15, ने कथित तौर पर शराब पिलाने के आग्रह को अस्वीकार करने के कारण प्रकाश डहरिया नामक व्यक्ति द्वारा हमला किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।



स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से टली बड़ी घटना

  • मौके पर मौजूद कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला और गंभीर होने से टल गया। पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर एफआईआर संख्या 0079/2025 के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं 115(2), 296 और 351(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल परीक्षण करवा लिया है और आगे की जांच प्रारंभ कर दी है।
  • धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023: यदि दुष्प्रेरित कार्य किया जाता है और यदि ऐसे कार्य के लिए जिसके दुष्प्रेरण का अपराध किया गया है, मृत्यु से भिन्न किसी कारावास का दंड विधि द्वारा उपबंधित है, तो वह उस भांति के कारावास से जिसकी अवधि उस कारावास की दीर्घतम अवधि की आधी तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। (यह धारा संभवतः गाली-गलौज और धमकी के पहलू को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है, यदि इसे दुष्प्रेरण माना जाए।)
  • धारा 296 भारतीय न्याय संहिता, 2023: जो कोई किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा या कोई अश्लील गीत, गाथा या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे किसी अन्य व्यक्ति को क्षोभ हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। (यह धारा कथित गाली-गलौज के संबंध में लागू हो सकती है।)
  • धारा 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023: जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, यदि ऐसा करते समय वह जानता हो कि वह किसी घातक हथियार का, या किसी ऐसे साधन का उपयोग कर रहा है जिससे, यदि वह मृत्यु कारित करे, तो वह culpable homicide की कोटि में नहीं आएगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। (यह धारा कथित कड़े से हमला करने और गंभीर चोट पहुंचाने के संबंध में लगाई गई है।)



पुलिस जुटी जांच में, गिरफ्तारी के प्रयास जारी

  • पत्थलगाँव पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शिकायत पर उचित कार्रवाई की जा रही है और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp