अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में आज दिनांक-25.02.2025 को धरने के माध्यम से निम्न मांग करते सीविल कोर्ट फरेन्दा व तहसील के अधिवक्तागण
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अवगत कराना है कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 जो अधिवक्ता हितों को अनेक दृष्टि से विपरीत ढंग से प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण पूरे देश में अधिवक्तागण उद्वेलित व आंदोलित है. हम अधिवक्तागण उ०२० बार काउंसिल के आवाहन पर आज दिनांक-25.02.2025 को धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शन के माध्यम से आपके समक्ष निम्न मांग रखते हैं
- यह कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाय।
- यह कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में सन्दर्भित प्राविधान अधिवक्ता हितों के पूर्णतया प्रतिकूल है, जिसे अधिवक्ता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। जिसके क्रम में इसका तत्काल वापस लिया जाना आवश्यक है।
- यह कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में अधिवक्ता एवं बार काउंसिल पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाये जाने के प्राविधान प्रस्तावित हैं। जो किसी भी स्थिति में अधिवक्ताओं द्वारा स्वीकार्य या ग्राझ्य नहीं है।
- यह कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में अधिवक्ताओं को कार्य सीमा/क्षेत्र/स्थान में सीमित करने
का प्रस्ताव है, जो सर्वथा अनुचित है।
- यह कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन / न्यायिक कार्य का बहिष्कार पर पूर्णतया प्रतिबंध का प्रस्ताव है। जिसे अधिवक्ता किसी भी स्थिति में स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
- यह कि अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 में अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 36 व 36 में प्रस्तावित संशोधन अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को प्रभावित करने के साथ साथ सम्पूर्ण अधिवक्ता समाज को गुलाम बनाने की एक साजिश है। जिसे अधिवक्ता समाज किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 को तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी/वापस किया जाना अधिवक्ताओं एवं देश और प्रदेश के न्यायिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाये जाने के लिए जनहित एवं अधिवक्ताओं के हित में आवश्यक है।
उपरोक्त विषयक मांगो पर विन्दुवार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उपरोक्त मांगों को पूरा करने तथा तत्काल प्रभाव से अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को वापस लेने हेतु विधि मंत्रालय भारत सरकार को अवगत कराने हेतु उपजिलाधिकारी फरेन्दा को दिया गया ज्ञापन।
जिला संवाददाता मोहम्मद अली की खास रिपोर्ट

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