जांजगीर में पुलिस का बड़ा एक्शन: गुंडा-बदमाश भैरव मिश्रा उर्फ मोगली जिला बदर, एक साल तक जिले में नो एंट्री!
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जांजगीर-चांपा। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली जांजगीर क्षेत्र के गुंडा-बदमाश भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज, पिता रामधन मिश्रा, के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरण की सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत यह कार्रवाई की गई है।
छह जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासन:
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना सिटी कोतवाली जांजगीर द्वारा भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रकरण तैयार कर पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण की सुनवाई के पश्चात जारी आदेश के तहत भैरव मिश्रा को एक वर्ष की अवधि के लिए जांजगीर-चांपा जिले सहित पांच सीमावर्ती जिलों—सक्ती, बलौदाबाजार-भाटापारा, बिलासपुर, रायगढ़ एवं कोरबा—की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश दिया गया है।
कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई:
कोतवाली पुलिस का कहना है कि जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
जिला बदर की कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। इसका उद्देश्य जिले में शांति व्यवस्था कायम रखना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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