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March 15, 2026

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पामगढ़ में खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, घरेलू गैस सिलेंडरों का होटल-ढाबों में अवैध व्यावसायिक उपयोग पकड़ा,  11 सिलेंडर जब्त

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संवाददाता : जिला ब्यूरो चीफ, जांजगीर-चांपा।   उदघोष समय न्यूज़, 15 मार्च 2026।


जांजगीर-चांपा।   जिले के पामगढ़ क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया। टीम ने विभिन्न होटलों और ढाबों पर निरीक्षण किया, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों का होटल-ढाबों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यह कार्य “द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000” के स्पष्ट उल्लंघन के अंतर्गत आता है, क्योंकि घरेलू सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए सब्सिडी पर उपलब्ध होते हैं और व्यावसायिक प्रयोजन में उनका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।


कार्रवाई के दौरान कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। साथ ही कई प्रतिष्ठानों से गैस चूल्हा, प्रेशर रेगुलेटर, गैस पाइप और अन्य संबंधित उपकरण भी जब्त किए गए।


प्रमुख प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के विवरण:


1. शेरगढ़ फैमिली रेस्टोरेंट एवं ढाबा — 3 घरेलू गैस सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर और गैस पाइप जब्त।


2. एल.के. होटल, मेउभाटा — 2 घरेलू गैस सिलेंडर (एक भरा, एक खाली), गैस चूल्हा, रेगुलेटर और पाइप जब्त।


3. बाबा कैफे एंड पराठा हाउस — 2 घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम क्षमता वाले), रेगुलेटर, पाइप और दो-मुंहा गैस चूल्हा जब्त।


4. ब्रदर्स कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट — 2 घरेलू गैस सिलेंडर (एक भरा, एक खाली) और रेगुलेटर जब्त।


5. भैयाजी रेस्टोरेंट — 2 भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर तथा रेगुलेटर-पाइप जब्त।


यह कार्रवाई जांजगीर-चांपा जिले के कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर की गई। जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने बताया कि विभाग ऐसे मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है और आगे भी इस तरह के उल्लंघनों पर नकेल कसी जाएगी।


खाद्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि उनके आसपास घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक दुरुपयोग हो रहा हो, तो तुरंत सूचना दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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