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पत्थलगांव में बाहरी वैन “शंकर टानी” से अवैध जड़ी-बूटी बिक्री — प्रशासनिक नियमों की खुली धज्जियाँ, थाना प्रभारी से त्वरित कार्रवाई की माँग

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पत्थलगांव,
पत्थलगांव क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों द्वारा बिना किसी सरकारी अनुमति, लाइसेंस या स्वास्थ्य पंजीकरण के दवाइयाँ बेचने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, “शंकर टानी” नामक वैन में सवार कुछ लोग स्वयं को आयुर्वेदिक वैद्य बताकर गांव-गांव घूम रहे हैं और जंगली जड़ी-बूटियाँ बेच रहे हैं।

इन लोगों ने न तो आयुर्वेदिक संस्था या स्वास्थ्य विभाग का पंजीकरण प्रस्तुत किया है, न ही थाना पत्थलगांव को अपने ठहरने या व्यापार करने की सूचना दी है — जो कि स्थानीय प्रशासनिक नियमों के तहत एक दंडनीय उल्लंघन है।

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❗ थाने के नियमों की सीधी अवहेलना

कानूनन यह अनिवार्य है कि कोई भी बाहरी व्यापारी, फ़ेरीवाला या मुसाफ़िर यदि किसी नगर/क्षेत्र में व्यापार या ठहराव करता है, तो उसे पहले थाना प्रभारी को अपनी पहचान और उद्देश्य की सूचना देना होती है।
लेकिन “शंकर टोनी” वैन के संचालकों ने किसी प्रकार की सूचना या आवेदन थाना पत्थलगांव में प्रस्तुत नहीं किया। यह सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये लोग देर रात तक अनजान इलाक़ों में घूमते देखे जाते हैं। ऐसे में रात के अपराधों में इनकी संभावित संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता।

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⚠️ स्वास्थ्य विभाग के नियमों का भी उल्लंघन

इन लोगों द्वारा बेची जा रही जंगली जड़ी-बूटियाँ और आयुर्वेदिक दवाएँ न तो किसी प्रमाणित प्रयोगशाला से जांची गई हैं, न ही किसी पंजीकृत वैद्य या डॉक्टर की निगरानी में दी जा रही हैं।
एक स्थानीय महिला ने शिकायत में बताया कि उनसे ₹1,500 की राशि लेकर “जड़ी-बूटी” दी गई — जबकि किसी प्रकार की पर्ची, बिल या चिकित्सकीय सलाह नहीं दी गई।
यह स्पष्ट रूप से भ्रामक विक्रय एवं जन-स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की श्रेणी में आता है।

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🧾 प्रशासन से सीधी माँग

उद्घोष समय की ओर से यह स्पष्ट माँग की जाती है कि —

  1. थाना पत्थलगांव के प्रभारी तुरंत “शंकर टोनी” वैन की तलाशी लेकर सामान जब्त करें, संचालकों की पहचान और पते की जाँच कर (सरकारी आदेश की अवहेलना) और (धोखाधड़ी) के तहत FIR दर्ज करें।
  2. ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी (BMO) दवाइयों/जड़ी-बूटियों के नमूने लेकर प्रयोगशाला परीक्षण करवाएँ और Drug & Magic Remedies Act के तहत उचित कार्रवाई करें।
  3. एसडीओपी पत्थलगांव संयुक्त दल बनाकर ऐसे अन्य संदिग्ध विक्रेताओं की जाँच कराएँ, जो बिना अनुमति गाँवों में दवा बेच रहे हैं।
  4. थाने के माध्यम से जन-सूचना जारी की जाए कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस या डॉक्टर की सलाह की दवा न खरीदे और किसी भी संदिग्ध विक्रेता की सूचना तुरंत थाने में दें।

💬 जनता की आवाज़

स्थानीय नागरिकों ने बताया कि,

“ये लोग दिन में दवा बेचते हैं और रात में गायब हो जाते हैं। कोई पहचान नहीं, कोई काग़ज़ नहीं। अगर किसी को नुकसान हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा?”

“थाना पत्थलगांव को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ये लोग पूरे क्षेत्र में भोले-भाले लोगों की सेहत से खिलवाड़ करेंगे।”


📍 निष्कर्ष

यह मामला अब केवल अवैध व्यापार का नहीं, बल्कि प्रशासनिक नियमों की अनदेखी और जन-स्वास्थ्य के लिए प्रत्यक्ष खतरा बन गया है।
यदि थाना पत्थलगांव और बीएमओ तुरंत संयुक्त जाँच नहीं करते, तो यह मामला उच्च अधिकारियों के स्तर पर उठाया जाएगा।

उद्घोष समय जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े ऐसे विषयों पर पूरी निगरानी बनाए रखेगा।



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