मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शिक्षण हेतु आवेदन 25 अक्टूबर तक,
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जशपुरनगर 23 अक्टूबर 2025/ आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर के द्वारा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।
योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान विद्यार्थी जो राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थाओं जैसे आई.आई.टी., एम्स, आई.आई.एम., एन.एल.यू. एम.बी.बी.एस. जैसे संस्थाओं में शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन कर रहे हैं उन्हें तात्कालिक सहायता प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2025-26 अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित प्रपत्र एवं दस्तावेज सहित ऑनलाइन आवेदन 25 अक्टूबर 2025 तक आवेदक के गृह जिले के संबंधित सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जशपुर कार्यालय में जमा किया जाना है। योजना की नियम एवं शर्ते जिला जशपुर की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्रंेीचनतण्हवअण्पद से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कलेक्ट्रेट परिसर जशपुर जिला जशपुर से संपर्क किया जा सकता है। निर्धारित तिथि समाप्ति पश्चात आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना होगा। विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में भामिल होना होगा। विद्यार्थी को उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से अधिक नही होना चाहिए। शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नही होंगे किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
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