March 1, 2026

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जशपुर :- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के नेतृत्व मे अवैध कबाड़ ,ट्रक में लोड कर ले जा रहे जिला गुमला निवासी आरोपी मो. साजिद राय को पुलिस ने लिया हिरासत में

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आरोपी के विरुद्ध सिटी कोतवाली में बी एन एस की धारा 35(ङ)/303(2) के तहत् अपराध पंजीबद्ध

घटना का विवरण
जशपुर:-आरोपी का नाम :- मो. साजिद राय पिता महमूद राय उम्र 26 वर्ष निवासी पतगच्छा कोटमा थाना गुमला, जिला गुमला (झारखंड)
मामला दिनांक 21.01.25 को रात्रि लगभग 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रक, क्रमांक JH. 07. J .4234 में कबाड़ी समान लोड कर जशपुर बस स्टैंड से रायगढ़ की ओर जा रहा है, उक्त ट्रक में लोड कबाड़ी सामग्री चोरी का हो सकता है, सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई, तभी अंबेडकर चौक जशपुर के पास उक्त ट्रक आता दिखाई देने पर, कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल संदेही ट्रक को रुकवाकर, ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमे कबाड़ी सामान, टीना कटिंग, लोहे का टूटा गेट, जाली जैसे 1लाख 25 हजार रूपए का लगभग 10 टन वजनी कबाड़ पाया गया । आरोपी ट्रक चालक से गाड़ी में लोड कबाड़ी सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर दस्तावेज नहीं पेश कर पाया, साथ ही ट्रक का भी दस्तावेज नहीं होना बताया। आरोपी साजिद ने बताया कि उक्त कबाड़ सामग्री अब्दुल इस्लाम जशपुर का है, जिसे वह जशपुर से रायगढ़ ले जा रहा था।

जिस पर कोतवाली पुलिस द्वारा ट्रक सहित अवैध कबाड़ सामग्री को जप्त करते हुए, आरोपी मो. साजिद राय पिता महमूद राय उम्र 26 वर्ष निवासी पतगच्छा कोटमा थाना गुमला, जिला ही गुमला (झारखंड) के विरुद्ध बी एन एस की धारा 35(ङ)/303(2) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर हिरासत में लिया गया है। तथा अन्य आरोपी अब्दुल इस्लाम निवासी जशपुर के विरुद्ध बी एन एस एस की धारा 170,126 व 136 के तहत् इस्तगासा न्यायलय में पेश किया गया है।

पुलिस टीम की सराहनीय कार्य

उक्त कार्यवाही में सिटी कोतवाली जशपुर से सहायक उप निरीक्षक श्री चंद्रप्रकाश त्रिपाठी, आरक्षक राजेश्वर, शोभनाथ, हेमंत कुजूर, विनोद तिर्की की भूमिका सराहनीय रही है।

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